अनुक्रम
महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इसमें महिलायें शक्तिशाली बनती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है तथा परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है ।
महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता
महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय में भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया।
भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएँ
- कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण।
- लैंगिग भेदभाव।
- अशिक्षा।
- बाल विवाह।
- महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध।
- कन्या भ्रूण हत्या।
महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए गए कानून
1. अनु० 14 समता का अधिकार – इसके तहत महिला और पुरुष दोनों को राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किये गए हें।
2. अनु० 15(3) – के द्वारा महिलाओं को भेदभाव से सुरक्षा प्रदान कर शिक्त्त सम्पन्न (अधिकार सम्पन्न) बनाने की विशेष व्यवस्था की गई है। अनु० 15 द्वारा अवसर की समता प्रदान की गई हे। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों में जाने एवं सार्वजनिक के लिए बनाये गए कुँओं, तालाबों, स्नानघरों इत्यादि के प्रयोग पर कोई प्रतिषेध न होगी। इस अनुच्छेद की या अनु० 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक ओर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए या महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
27. भरण-पोषण अधिनियम 1956 – इस अधिनियम के तहत एक हिन्दु पत्नी को चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या बाद में ब्याही गई हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण-पोषण पाने की हकदार हे। इन सभी सामाजिक विधानों से समाज में स्त्रियों को न केवल सुरक्षा प्राप्त होता हे, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायता देते हैं। ये अधिनियम और प्रावधान महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कराने में बहुत ही सहायक है।
28. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम – इसके अन्तर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान हक अपने पिता की सम्पति में दिया गया हे, लेकिन पूर्वजों की सम्पति में बेटी का हक बेटे से अभी भी न्यून हे। जबकि महाराष्ट्र राज्य ने कानून बना कर बेटे-बेटी की भिन्नता को दूर किया है।
30. हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956(95) (संशोधन कानून-2005) – हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अब पारिवारिक सम्पति पर लड़का-लड़की, महिला-पुरुष को एक समान अधिकार प्राप्त हे।
- भारत में सभी राज्यों के ईसाई, मुस्लिम, पारसी तथा यहूदी धर्म को मानने वालों को छोड़ कर हिन्दु धर्म के सभी वर्ग तथा बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिक्ख धर्म मानने वालों पर लागू होता हे।
- हिन्दू उत्तराधिकारी (संशोधन) कानून-2005 सेक्शन 6 के अनुसार बेटी को संयुक्त हिन्दु परिवार में वे सभी सम्पति अधिकार उनको प्राप्त होंगे जो बेटे को हे।
- यह कानून खेती ओर बासगीत जमीन पर महिला एवं पुरूष को बराबरी का हक दिलाता हे। जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार हे।
- एक बेटी को इस प्रकार की सम्पति के मामले में वे सभी दायित्व होगें जो कि एक बेटे को प्राप्त होते हैं। (Section 6)
- हिन्दू उत्तराधिकार कानून-1956 (संशोधन कानून 2005) के अनुसार महिला अपने सम्पति के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय ले सकती हे।
- हिन्दू उत्तराधिकार (मुख्य) कानून-1956 lssection 23 को रद्द करने के बाद, अब महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हे कि वे सम्पति बंटवारे की मांग कर सकती है।
- यह प्रमाणित करता है कि विवाह पश्चात भी लड़की अपने पैतृक घर की सम्पति में समान रूप से हकदार रहेगी।
31. दहेज निषेध अधिनियम – 1961 में संशोधन कर 1984 ओर 1986 के दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दहेज लेने देने के लिए उसकाने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया हे। इस अपराध के लिए 5 वर्ष के कारावास तथा 15,000 रूå जुर्माना की व्यवस्था की गई हे। इस अधिनियम द्वारा अपराध को गैरजमानतीय घोषित किया गया हे। दहेज हत्या के अपराध को भारतीय दंड संहिता में आंशिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। शादीशुदा महिला की शादी के 7 वर्ष के अन्दर संदिग्ध अवस्था में मौत को अपराध संहिता की धारा-498-ए. के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत 3 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना है। इसमें जमानत नहीं हो सकती, न ही कोई समझोता हो सकता हे।
32. सती प्रथा निषेध संशोधित अधिनियम 1987 – इसके तहत धर्म के नाम पर विधवा को जलाने व सती होने के लिए उसकाने तथा सती के महिमा मंडन को अपराध मानते हुए कठोर दण्ड की व्यवस्था करता है।
33. डाक्टर गर्भपात कानून – 1972 – इस कानून से कोई महिला अवांछित बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हो तो अपनी इच्छानुसार डाक्टर के परामर्श से गर्भपात करवा सकती हे, लेकिन 12 सप्ताह तक के गर्भपात को ही वैध माना जाता है।
34. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961(96) – महिलाओं को संसार में, मानव अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उसे मातृत्व की स्थिति से गुजरना पड़ता है। प्रसव के पूर्व व बाद में महिलाएँ कुछ समय के लिए कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाती हैं। किसी भी संस्थान में कार्यरत महिलाओं को प्रसव की स्थिति में विशेष सुविधा एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अत: महिलाओं को प्रसव की स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए भारत में सर्वप्रथम ‘मुम्बई मेटरनिटी एक्ट 1929’ बनाया गया। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के लिए अलग-अलग मेटनिटी एक्ट पारित व लागू किये हें।
मातृत्व लाभ का पहला ब्रिटिश कानून, 1941 में बनाया गया। उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अंशदान की शर्त पूरी करने पर, पूरे देश के लिए मातृत्व लाभ का प्रावधान रखा गया। कुछ प्रशासनिक दोष, नियोजकों की चालाकी, सामाजिक ओर भोगोलिक दशाएँ इस तरह से प्रमाणित करती थी कि महिला श्रमिक ठीक ढंग से मातृत्व लाभ या अवकाश प्राप्त नहीं कर पाती थी। अंशत: भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ नियमन में एक रूपता लाने के लिए तथा प्रसव की स्थिति में महिला श्रमिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया गया। जिसे ‘मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961’ के नाम से हम जानते हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा 1 नवम्बर 1961 से ही लागू हो गया तथा कुछ संशोधन के बाद आज भी लागू हे।
35. हिन्दु अल्पवयस्क तथा अभिभावक अधिनियम – 1956 – इसके अनुसार हिन्दू अल्पवयस्क बेटे का अभिभावक उसका पिता होता है ओर अविवाहित बेटी का भी अभिभावक पिता ही होता है। नाजायज बच्चों की अभिभावक माँ होती हे ओर उसके नहीं रहने पर अभिभावक पिता होता है। अभिभावक प्राकृतिक होते है। जैसे पिता ओर माता, जबकि विवाह के बाद पत्नी का अभिभावक पति होता है।
36. गोद लेना और निर्वाह भत्ता अधिनियम – 1956 – कोन गोद ले सकते हैं ओर किसे गोद में दिया जा सकता हे के संदर्भ में हिन्दू गोद लेना अधिनियम की धारा 7 द्वारा एक हिन्दू पुरुष या महिला पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी को भी गोद ले सकते हें। 37. निर्वाह भत्ता अधिनियम – के संदर्भ में उस पत्नी को निर्वाह भत्ता का हक दिया गया हे, जिसके पति ने उसका परित्याग कर दिया हे या उसके साथ र्कूरता का व्यवहार किया हे। अथवा वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हे या वह दूसरी शादी कर नयी पत्नी के साथ रहता हे या उसी घर में दूसरी रखेल ले आया हे तो उसे पति से निर्वाह भत्ता पाने का हक है। जो पति की आमदनी में तीन में एक हिस्सा हो सकता हे।
38. आपराधिक दण्ड संहिता की धारा, 125 – के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता का अधिकार असमर्थ हिन्दू पत्नी, नाबालिग बच्चों तथा वृद्धों को भी उनके बच्चों से हे, बच्चा चाहे जायज हो या कानून सम्मत हो, उसे अपने बाप अथवा माँ से निर्वाह भत्ता पाने का हक हे। इस अधिनियम में सौतेली माँ को भी निर्वाह भत्ता का दायित्व उसके सौतेले बेटे या बेटी पर डाला गया है अगर उसके अपने बच्चे न हो तो निर्वाह भत्ता की अधिकतम सीमा 500 रुपये तक ही है।
39. समान मजदूरी अधिनियम – 1976 – में भी महिलाओं के लिए सुविधाजनक संशोधन करते हुए महिला एवं पुरुष दोनों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था की गई हे। ठेका मजदूरी अधिनियम 1978 ठेका मजदूरों के कार्य (श्रम) की शर्तों को सुव्यवस्थित करता हे तथा इन्हें कल्याणकारी सुविधा प्रदान करता हे। वैसी महिला श्रमिकों के लिए जो निर्माण के कार्य से जुड़ी हे उनके बच्चों के लिए शिशु सदन की व्यवस्था करता है।
40. वेदी एवं सीजर कर्मचारी अधिनियम – 1966 – इसकी धारा 14 के अनुसार बच्चों, वयस्क महिला एवं पुरुषों से सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही कार्य लिया जा सकता है, वैसे प्रतिष्ठान जहाँ 7 बजे सुबह एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात कार्य होते हें वहाँ बच्चों एवं महिलाओं से कार्य लिया जाना वर्जित हे।
41. महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन निषेध अधिनियम – 1986 – यह कानून विज्ञापनों में ओरतों के अपमानजनक प्रदर्शनों पर रोक लगाता हे। कोई व्यक्ति ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करवा सकता हे, जो महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन करता हो। इस कानून की धारा 4 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, पर्चे, स्लाइड, फिल्म, विज्ञापन, चित्र, फोटो, लेख, आकार आदि का प्रकाशन, बिक्री, आवंटन, प्रसार-प्रचार, डाक द्वारा भेजने व किराये पर देने का काम कदापि नहीं कर सकता हे।
इस कानून का उल्लंघन करने वाले को पहली बार दोषी पाने पर दो साल की सजा और दो हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। ओर दूसरी बार या ज्यादा बार दोषी पाये गए व्यक्ति को कम से कम छ: महीने ओर अधिकतम 5 साल तक जेल की सजा ओर जुर्माने के रूप में कम से कम 10 हजार रूपये व ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रूपये हो सकते हैं।
42. मुस्लिम महिला (तलाक से सुरक्षा) अधिनियम – 1986 – इस अधिनियम के अनुसार तलाक शुदा मुस्लिम महिलाओं को निम्नलिखित हक प्रदान किये गए है : (क) इदत्त की अवधि तक का निर्वाह भत्ता (ख) देन मेहर की रकम (ग) लड़की की शादी में जो भी सम्पति दी गई हो तथा (घ) उसके बच्चों को दो वर्ष की उम्र तक का खाना खर्चा इत्यादि की व्यवस्था करना।
43. बलात्कार विरोधी अधिनियम 1987 (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 एवं 376) – अपराध संहिता कानून 1983 में संशोधन कर बलात्कार के सामान्य मुकदमों में 7 वर्ष तथा हाजत या बंदी गृह में बलात्कार के मामले में 10 वर्ष की सजा की व्यवस्था की गई है। इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद भी हो सकती हे। बलात्कार अधिनियम 1987 में महिला की रक्षा हेतु बल दिया गया हे। यह अधिनियम इनके विरूद्ध शोषण का निषेध कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता हे।
44.राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1980(97) – द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की व्यवस्था की गई हें। इसके वैधानिक शिखर नेतृत्व ने समीक्षोपरांत महिलाओं के संविधानिक एवं कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हेतु र्पतिकारी (उपकारी) विधान निर्माण का सुझाव दिया है।
45.73वाँ ओर 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 – में पारित हुआ। जिसके द्वारा ग्रामीण पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में सदस्यों एवं सभापति के लिए 46. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम – 1997 के अगस्त माह में सरकारी ओर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए सर्वोच्य न्यायालय पांच सूत्री दिशा निर्देश जारी किये हैं ओर कानून बनाने तक इनके अनुपालन का प्रावधान किया है। इसमें दोषी व्यक्तियों के लिए सजा का भी प्रावधान है। यौन शोषण के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं – शारीरिक स्पर्श तथा आगे बढ़ना, यौन अनुग्रह की माँग का प्रार्थना, योनेच्छा से जुड़ी टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना, कई अन्य अनचाहा यौन, प्राकृतिक, शारीरिक, मौखिक तथा गैर-मोखिक व्यवहार आदि।
47. घरेलू हिंसा विरोध अधिनियम/महिला संरक्षण कानून – 2005 – इस कानून के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से तात्पर्य ऐसी हिंसा से है जो घरेलू रिश्तों में किसी भी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, हित, जीवन, शारीरिक अंग को चोट या मानसिक रूप से हानि पहुँचाती हो, दहेज व अन्य सम्पति की मांग भी इस कानून के तहत दण्डनीय हे। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक, योनिक, भावनात्मक, मानसिक या मोखिक तथा आर्थिक हिंसा शामिल हें।
48. र्भूण हत्या निषेध कानून – 1955 – PCPNDT एक्ट 1994 के अन्तर्गत गर्भस्थ शिशु का लिंग जाँच करना/करवाना कानूनन अपराध हे। गर्भवती महिला पर र्भूण जाँच के लिए दबाव डालने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा हो सकती हे। भ्रूण की लिंग जाँच करने वाले चिकित्सक को 5 वर्ष तक जेल की सजा और 50,000 रू तक का आर्थिक जुर्माना हो सकता हे। इसके अन्तर्गत सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक का निबंधित होना अनिवार्य हे, फिर भी नगरों या महानगरों में गुप्त रूप से भ्रूण की जाँच कुछ न कुछ की जा रही है।
49. सूचनाधिकार अधिनियम – 2005(98) – ‘सूचनाधिकार अधिनियम’ 13 अक्तूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया है। भारत में आम लोगों को सूचना का यह अधिकार हासिल करने में वर्षों लगे हैं। वर्तमान समाज में सूचना पाने का अधिकार सबको हे। कोन सी सूचना सही ओर कौन सी सूचना गलत हे, इसके बारे में कोई भी सूचना के अधिकार के तहत संबंधित विभागों से इसकी छान-बीन कर सकता है। RTI व्यक्ति को सरकार से उन सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है जो भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है ओर इसके तहत हम अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकते हें।
इस अधिनियम के तहत हम सरकारी समझोते, तनख्वाह, अनुमानित खर्च मशीनरी कार्यों के मानदंड आदि की मांग कर सकते है। सरकारी विभागों से संबंधित सूचनाओं की मांग भी कर सकते है। जिसका संबंध उनके किसी विभाग से है। रोड, निकासी मार्ग, भवन निर्माण, आदि में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के सरकारी नमूनों की मांग कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भी सार्वजनिक विकास कार्य के देख रेख की मांग कर सकते हें जो या तो बन चुका हो या निर्माणाधीन हो। हम सरकारी दस्तावेज, कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, रिकार्डबुक और रजिस्टर आदि के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं। यदि किसी विभाग में कोई शिकायत या निवेदन किया गया है, तो उस पर क्या कार्यवाई हो रही है इससे संबंधित सूचनाओं को जानने का अधिकार भी आम जनता को है।
‘सूचनाधिकार अधिनियम’ की धारा 2ए ओर 2एच के तहत जनता को केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग, पंचायती राज संस्थान, अन्य संगठनों और संस्थानों (NGO) सहित से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा र्पत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, संगठित, पूरी तरह से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हें। धारा 5(1) के तहत विभागों के P.R.O. से जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 5(2) के अन्तर्गत हर उप जिला स्तर पर असिस्टेंट पी.आर.ओ. होते हें जो पीåआरåओå के निर्णयों के खिलाफ सूचनाओं ओर अनुरोधों के लिए निवेदन स्वीकार करते हें और उन्हें संबंधित अधिकारियों को भेज देते हैं।
51. अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 – इसे 2 अप्रैल 2013 को मंजूरी प्रदान की बलात्कार, छेड़छाड़, तेजाब हमला आदि से संबंधित।
53. तेजाब बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता – लगातार बढ़ रही तेजाब से हमले की घटनाओं को देश की शीर्ष अदालत ने गंभीरता से लेते हुए 18 जुलाई 2013 को देश के सभी राज्यों ओर केन्द्रशासित प्रदेशों को यह निर्देशित किया कि वे न तो तेजाब की खुदरा बिक्री पर रोक संबंधी कायदे कानून बनाये, बल्कि एसिड अटैक को गैर जमानती अपराध के दायरे में लाने के लिए भी कानून बनाएँ।
54. विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य – 12 अगस्त 2013 को राज्य सभा द्वारा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2012 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार भारत में सम्पन्न किये गए किसी भी विवाह, तो वह किसी भी धर्म के लोगों से संबंधित हो का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक एवं रख-रखाव संबंधी मामलो में अनावश्यक प्रताड़ना से सुरक्षा।
55. संज्ञेय अपराधों (हत्या, अपहरण, बलात्कार व चोरी आदि) में एफआईआर (FIR) अनिवार्य – सर्वोच्च न्यायालय ने 12 नवम्बर 2013 को फैसला दिया। इसमें यह कहा गया कि इस प्रकार के गंभीर अपराधों में पुलिस यह नहीं कह सकती कि वह जाँच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज करेगी। इसमें पुलिस को किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती।
56.21 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.एस. चौहाण ओर जे. चेलेमेश्वर की खण्ड पीठ ने ‘उदय गुप्ता बनाम आयशा’ मामले में स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है तथा इस दोरान संसर्ग से उत्पन्न बच्चे को वैध संतान का दर्जा प्राप्त होगा।