- प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखना।
- समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों का स्तर बनाए रखना व उनमें सुधार के उपाय करना तथा उनकी स्वतन्त्रता बनाए रखने के उपाय करना।
- पत्रकारों व पत्रकारिता के लिये आचार संहिता बनाना।
- पत्रकारों में जिम्मेदारी, कल्याण, जनहित व उत्तरदायित्व आदि को प्रोत्साहन देना।
- समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों से अपने स्तर, तकनीक आदि में सुधार के लिये सहायता सम्बन्धी उपाय करना व सुझाना।
- 13 सदस्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं।
- 1 सदस्य समाचार एजेंसियों का प्रबन्धक।
- 6 सदस्य विभिन्न समाचार पत्रों के स्वामी।
- 5 संसद सदस्य तथा
- 3 सदस्य शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, विधि अथवा संस्कृति के क्षेत्र के विशेष जानकार होते है।
- सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्मन (बुलावा) करना व उनका परीक्षण करना।
- साक्ष्य आधारित शपथ व सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन, अध्ययन करना।
- न्यायालय अथवा कार्यालय से लोक अभिलेखों की मांग करना।
भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियाँ
प्रेस परिषद को अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां भी प्राप्त है। जिनमे से प्रमुख हैं :-
- यदि कोई समाचार पत्र या समाचार एजेंसी पत्रकारिता के विभिन्न मानदण्डों के उल्लंघन की दोषी पाई जाय तो उसकी परिनिन्दा।
- यदि कोई पत्रकार समाचार पत्र के माध्यम से किसी पर अनर्गल दोषारोपण करे तो उसकी परिनिन्दा व सम्बन्धित समाचार पत्र को पीड़ित व्यक्ति का पक्ष संतुलित व निषपक्ष रूप से प्रकाशित करने की सलाहय या सुझाव देना।
यद्यपि इस परिषद को न्यायालय की भांति दोषियों को दण्डित करने का अधिकार नहीं है किन्तु देश के विभिन्न प्रमुख वगोर्ं के प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ व जिम्मेदार नागरिकों की समिति द्वारा निंदा किया जाना तथा गलत आचरण का दोषी ठहराया जाना भी समाज के जिम्मेदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये किसी सजा से कम नहीं है। इस प्रकार प्रेस परिषद सस्ता, सुलभ तथा त्वरित न्याय दिलाने वाली एक प्रमुख संस्था कही जा सकती है।
प्रेस परिषद के उद्देश्य
भारतीय प्रेस काउन्सिल का प्रमुख उद्देश्य है- प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना। प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति पी.वी. सावन्त के अनुसार – ‘संविधान में निहित प्रेस की स्वतन्त्रता प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक या रिपोर्टर की स्वतन्त्रता नहीं है। यह स्वतन्त्रता तो नागरिकों को यथोचित मात्रा में सही सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है।
