भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है ?

भागीदारी या साझेदारी व्यवसायिक संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने हेतु एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं। इस व्यवसाय को ‘फर्म’ कहा जाता है। साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत नियंत्रित होती है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है किन्तु जब फर्म का पंजीयन करवाया जाता है तो …

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