सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या है ?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 17के अनुशरण में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था और इसे 8-5-1955 को अधिनियमित किया गया तथा वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करते हुए इसका नाम बदल कर “सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955” रखा गया। यह अधिनियम समस्त भारत में लागू है और इसमें अश्पृश्यता की पृथा के संबंध …