वैधानिक अंकेक्षण क्या है ?

जो अंकेक्षण अधिनियमों के अनुसार करना अनिवार्य होता है, उस अंकेक्षण को
वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। वैधानिक अंकेक्षण इन संस्थाओं को करना
अनिवार्य है- 

  1. कंपनी अंकेक्षणः कंपनी अधिनियम 2013 धारा 133 भारतीय कंपनियों के
    लिए अंकेक्षण करना अनिवार्य है। 
  2. प्रन्यासों का अंकेक्षणः भारत में स्थापित प्रन्यासों को भारतीय प्रन्यास
    कानून 1882 के अनुसार अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। 
  3. अन्य अधिनियमों द्वारा स्थापित संस्थानों का अंकेक्षणः जिन कंपनियों
    की स्थापना भारतीय संसद में कानून पारित कर होती है, उदा. भारतीय
    स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम आदि सरकारी संस्थानों का अंकेक्षण भी
    वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण भी वैधानिक है।

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