वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 क्या है ?

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Act No. 14 of 1981) के निर्माण की पृष्ठभूमि जून 1972 में राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम (स्वीडन) में ‘मानव पर्यावरण’ सम्बन्धी वही अन्तर्राश्ट्रीय कान्फ्रेन्स रही है जिसमें मानव जीवन के लिए उसे प्रदूषण से मुक्त रखने की बात स्वीकार की गई थी। 

बढ़ते औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण में निरन्तर हो रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण और इसके रोकथाम के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 अधिनियम बनाया गया जो देष में संसद के दोनों संसदों से पारित होकर तथा राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त कर 16 मई, 1981 से लागू किया गया।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम का विवरण

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 कमोवेष लगभग
उसी प्रकार का और उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है जिन पर जल (प्रदूषण निवारण एवं
नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बना था।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम में सजाओं का प्रावधान

अधिनियम में 37 से 46 तक की धाराओं में सजाओं का प्रावधान है।

  1. धारा 37 (1) में : अधिनियम की धारा 21 व 22 की अनुपालना न होने पर 1 से 3 माह से लेकर
    6 वर्ष तक की कैद और 5000 रू0 तक का आर्थिक दण्ड। लगातार वही त्रुटियाँ जारी रहती है
    तो दण्ड की राशि 5000 रू0 प्रतिदिन तक हो सकती है।
  2. धारा 37(2) : धारा 37(1) के तहत आगे अपराध जारी रहने पर कैद की सजा एवं 2 वर्ष से 7
    वर्ष तक।
  3. धारा 38 (a to g) : a से g तक वर्णित अपराधों पर 3 माह की कैद और 10,000 रू. तक का
    आर्थिक दण्ड।
  4. धारा 39 : जिन अपराधों का अधिनियम में उल्लेख नहीं है, उन पर भी दोषी पाये जाने पर 3
    माह की कैद अथवा 10,000 रू0 तक आर्थिक दण्ड या दोनों। अधिक दिनों तक वही दोष पाये
    जाने पर आर्थिक दण्ड की राशि 5,000 रू0 तक प्रतिदिन।
  5. धारा 40 व 41 : अन्य लोगों को दोष करने पर दण्ड का प्रावधान।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम पर टिप्पणी

जिस प्रकार और जिन कमियों के कारण जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)
अधिनियम, 1974 बहुत कारगर तथा उपयोगी नहीं हो सका वही बातें इस अधिनियम के साथ भी लागू
हुई। केवल सैद्धान्तिक रूप से ही पर्यावरण विभाग तथा केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं
नियंत्रण बोर्डों का एक उपकरण बनकर रह गया।
इस अधिनियम के क्रम में भी एक नया स्वतंत्र वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन
अधिनियम, 1987 [The Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1987]
Act No. 47 of 1987 बनाया गया जिसे 1 अप्रैल 1988 से लागू किया गया।

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