अनुक्रम
ई-वे बिल क्या है
ई-वे बिल E-Way Bill अप्रैल 2018 से लागू है GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की Supply पर लगाया जाता है। GST के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से मूव करने पर यानि कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने या प्राप्त करने पर, ई-वे बिल (E-Way Bill) जारी (Issue) करने का प्रावधान है।
ई-वे बिल बिल कब Issue करना पडे़गा
GST के अंतर्गत 50,000 रूपये से अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पर E-Way Bill जारी करना अनिवार्य हैं। 50,000 से कम के माल पर E-Way बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन Supplier या Receiver अपनी इच्छाानुसार जारी कर सकता है।
ई-वे बिल किस समय और कैसे जारी करना है
E-Way Bill को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले यानि की वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले GST Common Portal (gst.gov.in) पर Online जारी करना पडेगा। ई-वे बिल जी0एस0टी0 कॉमन पोर्टल पर GST INS-1 Form में जारी होगा। E-Way बिल के जारी होने पर एक unique E-Way Bill number (EBN) प्राप्त होगा, जिसकी जानकारी माल के Supplier, Transporter और Recipient को GST Common Portal (gst.gov.in) पर पता चल जाएगी। सरकार द्वारा E-way bill जारी करने की भी सुविधा देगी।
ई-वे बिल कौन जारी करेगा
अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा हैं, तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले, सप्लायर या रिसीवर E-way bill जारी कर सकता है। अगर सप्लायर या रिसीवर ने E-way bill जारी नहीं किया है, और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया है, तो फिर E-way bill ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा और कुछ जानकारी Supplier या receiver के द्वारा भरी जाएगी।