वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की ओर से कार्य करने के लिए या अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, एजेंट कहलाता है।
वह व्यक्तियों जिसके लिए कार्य अथवा प्रतिनिधित्व किया जाता है, प्रधान (Principal) कहलाता है। एजेंट तथा प्रधान के बीच के सम्बन्ध को ‘एजेंसी’ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि एक एजेंट वह व्यक्ति है जिसे दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तथा जो दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अन्य पक्षों के साथ करता है।
इस प्रकार जब मोहित, बनित को 1000 बोरी सीमेन्ट उसकी ओर से क्रय करने के लिए नियुक्त करता है तब मोहित प्रधान एवं बनित एजेंट होता है और इन दोनों के मध्य अनुबन्ध को एजेंसी कहेंगे। इस प्रकार की सभी क्रियाएं को एजेंसी सेवा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जो दूसरों की ओर से की जाती हैं।